मऊ 10 अगस्त (मोहमद अर्शद) थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत एक चिकित्सक को दिनांक 21.07.2015 को 2040 बजे मोबाईल नम्बर 7233997634 से उनके मोबाईल नम्बर पर एक व्यक्ति द्वारा अपना नाम पिन्टू सिंह निवासी छपरा होना बताते हुए तीन माह की ओ0पी0डी0 की आमदनी का पैसा देने व न देने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 860/15 धारा 384.506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना चैकी प्रभारी सारहू द्वारा प्रारम्भ की गयी।
विवेचना की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने तथा उक्त मोबाईल के आई0डी0 का सत्यापन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाईल मकान नं0 189, हाटा (सलेमपुर) जनपद देवरिया निवासी बुचिया पत्नी बाबूनन्दन के नाम से जारी हुआ था। उक्त पते पर पुलिस द्वारा सत्यापन पर वहां पारसनाथ पुत्र दीनानाथ निवासी हाटा, देवरिया का रहना पाया गया और इस प्रकार सत्यापन के उपरान्त उक्त आई0डी0 फर्जी पायी गयी। पुनः उक्त सिम कार्ड जारी करने वाले रिटेलर दिव्यांशु टेलीकाम, के मालिक रविन्द्र बर्नवाल, पुत्र रामजी बर्नवाल निवासी हनुमान गली, ब्रह्मस्थान, कस्बा व थाना रसड़ा, जनपद बलिया से पूछताछ पर उनके द्वारा कस्बा रसड़ा, बलिया निवासी एक षातिर अपराधी को अनुचित लाभ लेकर फर्जी आई0डी0 पर सिम जारी करना बताया गया। विवेचक द्वारा उक्त मोबाईल विके्रता (रिटेलर) को दिनांक 26.07.2015 को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है।
पुनः आज दिनांक 08.08.2015 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर विवेचना से प्रकाष में आये अभियुक्त राम प्रताप सिंह पुत्र मोती सिंह, निवासी लारपुर थाना कोपागंज, जनपद मऊ, हालपता पानी टंकी रोड, कस्बा रसड़ा, बलिया को दो किलो मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर अभियुक्त राम प्रताप सिंह द्वारा उक्त चिकित्सक को अपने कर्ज को चुकाने एवं अपनी विषम आर्थिक स्थिति से निपटने के लिये अपने एक साथी के कहने पर दिनांक 21.07.2015 को मोबाईल फोन पर उक्त धमकी देना तथा पूर्व में जनपद मऊ व बलिया के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, तथा लूट व धोखाधड़ी के मुकदमों में संलिप्त होने के कारण जेल में निरूद्ध रहना स्वीकार किया गया। पूछताछ पर उक्त अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि वह हाल में 30 मई, 2015 को मऊ जेल से हत्या के अभियोग में जमानत पर छूटा है, जिसकी दीवानी न्यायालय, मऊ में पेषी दिनांक 19.08.2015 को नियत है।
गिरफ्तार अभियुक्त राम प्रताप सिंह का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः-
1- मु0अ0सं0 186/11 धारा 419.420.467.468.471 भादवि थाना मुहम्मदाबाद, मऊ।
2- मु0अ0सं0 125/13 धारा 394 भादवि थाना भीमपुरा, बलिया।
3- मु0अ0सं0 144/13 धारा 394 भादवि थाना भीमपुरा, बलिया।
4- मु0अ0सं0 196/13 धारा 392.411 भादवि थाना नगरा, बलिया।
5- मु0अ0सं0 295/13 धारा 392.411.120बी भादवि थाना रसड़ा, बलिया।
6- मु0अ0सं0 484/13 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना रसड़ा, बलिया।
7- मु0अ0सं0 435/13 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट थाना रसड़ा, बलिया।
8- मु0अ0सं0 735/13 धारा 392 भादवि थाना सरायलखंसी, मऊ।
9- मु0अ0सं0 1030/14 धारा 302 भादवि थाना मधुबन, मऊ।
10- मु0अ0सं0 1046/14 धारा 307 भादवि थाना मधुबन, मऊ।
11- मु0अ0सं0 1047/14 घारा 3/25 आम्र्स एक्ट थाना मधुबन, मऊ।
12- मु0अ0सं0 71/15 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना मधुबन, मऊ।
13- मु0अ0सं0 860/15 धारा 384.506.120बी भादवि थाना कोतवाली, मऊ।
14- मु0अ0सं0 945/15 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली, मऊ।
मऊ 10 अगस्त (मोहमद अर्शद) थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत एक चिकित्सक को दिनांक 21.07.2015 को 2040 बजे मोबाईल नम्बर 7233997634 से उनके मोबाईल नम्बर पर एक व्यक्ति द्वारा अपना नाम पिन्टू सिंह निवासी छपरा होना बताते हुए तीन माह की ओ0पी0डी0 की आमदनी का पैसा देने व न देने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 860/15 धारा 384.506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना चैकी प्रभारी सारहू द्वारा प्रारम्भ की गयी।
विवेचना की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने तथा उक्त मोबाईल के आई0डी0 का सत्यापन करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त मोबाईल मकान नं0 189, हाटा (सलेमपुर) जनपद देवरिया निवासी बुचिया पत्नी बाबूनन्दन के नाम से जारी हुआ था। उक्त पते पर पुलिस द्वारा सत्यापन पर वहां पारसनाथ पुत्र दीनानाथ निवासी हाटा, देवरिया का रहना पाया गया और इस प्रकार सत्यापन के उपरान्त उक्त आई0डी0 फर्जी पायी गयी। पुनः उक्त सिम कार्ड जारी करने वाले रिटेलर दिव्यांशु टेलीकाम, के मालिक रविन्द्र बर्नवाल, पुत्र रामजी बर्नवाल निवासी हनुमान गली, ब्रह्मस्थान, कस्बा व थाना रसड़ा, जनपद बलिया से पूछताछ पर उनके द्वारा कस्बा रसड़ा, बलिया निवासी एक षातिर अपराधी को अनुचित लाभ लेकर फर्जी आई0डी0 पर सिम जारी करना बताया गया। विवेचक द्वारा उक्त मोबाईल विके्रता (रिटेलर) को दिनांक 26.07.2015 को गिरफ्तार कर पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है।
पुनः आज दिनांक 08.08.2015 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर विवेचना से प्रकाष में आये अभियुक्त राम प्रताप सिंह पुत्र मोती सिंह, निवासी लारपुर थाना कोपागंज, जनपद मऊ, हालपता पानी टंकी रोड, कस्बा रसड़ा, बलिया को दो किलो मादक पदार्थ सहित गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर अभियुक्त राम प्रताप सिंह द्वारा उक्त चिकित्सक को अपने कर्ज को चुकाने एवं अपनी विषम आर्थिक स्थिति से निपटने के लिये अपने एक साथी के कहने पर दिनांक 21.07.2015 को मोबाईल फोन पर उक्त धमकी देना तथा पूर्व में जनपद मऊ व बलिया के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या के प्रयास, तथा लूट व धोखाधड़ी के मुकदमों में संलिप्त होने के कारण जेल में निरूद्ध रहना स्वीकार किया गया। पूछताछ पर उक्त अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि वह हाल में 30 मई, 2015 को मऊ जेल से हत्या के अभियोग में जमानत पर छूटा है, जिसकी दीवानी न्यायालय, मऊ में पेषी दिनांक 19.08.2015 को नियत है।
गिरफ्तार अभियुक्त राम प्रताप सिंह का आपराधिक इतिहास निम्नवत् हैः-
1- मु0अ0सं0 186/11 धारा 419.420.467.468.471 भादवि थाना मुहम्मदाबाद, मऊ।
2- मु0अ0सं0 125/13 धारा 394 भादवि थाना भीमपुरा, बलिया।
3- मु0अ0सं0 144/13 धारा 394 भादवि थाना भीमपुरा, बलिया।
4- मु0अ0सं0 196/13 धारा 392.411 भादवि थाना नगरा, बलिया।
5- मु0अ0सं0 295/13 धारा 392.411.120बी भादवि थाना रसड़ा, बलिया।
6- मु0अ0सं0 484/13 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना रसड़ा, बलिया।
7- मु0अ0सं0 435/13 धारा 3/25 आम्र्स एक्ट थाना रसड़ा, बलिया।
8- मु0अ0सं0 735/13 धारा 392 भादवि थाना सरायलखंसी, मऊ।
9- मु0अ0सं0 1030/14 धारा 302 भादवि थाना मधुबन, मऊ।
10- मु0अ0सं0 1046/14 धारा 307 भादवि थाना मधुबन, मऊ।
11- मु0अ0सं0 1047/14 घारा 3/25 आम्र्स एक्ट थाना मधुबन, मऊ।
12- मु0अ0सं0 71/15 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना मधुबन, मऊ।
13- मु0अ0सं0 860/15 धारा 384.506.120बी भादवि थाना कोतवाली, मऊ।
14- मु0अ0सं0 945/15 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कोतवाली, मऊ।