शासन को जेल में बंद लोगों की फिक्र नहीं: हाईकोर्ट।

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ग्वालियर 6 अगस्त (द्धारका हक्वानी )हाईकोर्ट की युगलपीठ ने व्यापम के आरोपियों की पैरवी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुये, म.प्र. शासन, मुख्य सचिव, सीबीआई व जिला न्यायाधीष को नोटिस जारी कर जबाव मांगा है। कोर्ट ने कहा कि लोग जेल में बंद हैं और उनकी फिक्र नहीं की जा रही। अब तक पैरवी को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। शासकीय अधिवक्ता प्रबल प्रताप सोलंकी ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीमकोर्ट के आदेष के अनुसार जांच सीबीआई को करना हैं, केस डायरियां हैंडओवर होने से पैरवी के लिये केस डायरी नही हैं, शासन ने भी कोई दिषा निर्देष नहीं दिया है, इसलिये वह पैरवी नहीं कर सकते हैं।