मऊ 10 अगस्त (मोहमद अर्शद) गत 3 अगस्त को सायंकाल 07.15 बजे श्री रामजी वर्मा निवासी सहादतपुरा, थाना कोतवाली मऊ द्वारा अपनी सर्राफे की दुकान ‘‘वर्मा आभूषण केन्द्र‘‘ इटौरा से दुकान बन्द कर वापस आते समय जेल रोड पर तीन मोटरसाईकिल सवार बदमाषों द्वारा असलहा दिखाकर दस हजार रूपये नगदी छीन लेने व फायर करते हुए मऊ की तरफ भाग जाने के सम्बन्ध में थाना सरायलखंसी पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना चैकी प्रभारी उ0नि0 श्री बृजभान पाण्डेय द्वारा प्रारम्भ की गयी।
विवेचना के क्रम में उप निरीक्षक श्री बृजभान पाण्डेय, थाना सरायलखंसी पुलिस एवं सहयोगी पुलिस कर्मियों द्वारा दिनांक 07.08.2015 को सायं पिपरीडीह-वनदेवी रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया जिसने पूछताछ पर अपना नाम सुधीर सिंह पुत्र कमलेष सिंह, निवासी अल्देमऊ, थाना चिरैयाकोट, मऊ बताया। पुलिस टीम द्वारा तलाषी पर उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस, एवं लूट की 2900/- रूपये नगदी व मादक पदार्थ बरामद किया गया।
पूछताछ पर अभियुक्त सुधीर सिंह ने दिनांक 14.07.2015 को थाना रानीपुर क्षेत्र में पड़री चट्टी पर अपने सहयोगियों धर्मेन्द्र सिंह व जयहिन्द यादव के साथ प्रभुशंकर चैबे तथा दिनांक 19.07.2015 को अपने सहयोगियों धर्मेन्द्र सिंह, जयहिन्द यादव, अमित यादव, तथा सुरेन्द्र, एवं राकेष यादव के साथ मिलकर विनय चैबे उर्फ झण्डा बाबा की थाना चिरैयाकोट क्षेत्र में हत्या की घटना में षामिल होना स्वीकार किया। पूछताछ पर उसके द्वारा अपने सहयोगी साथी आषीष चैबे की मृत्यु का बदला लेने के लिये प्रभुषंकर चैबे की हत्या करना तथा प्रधानी के चुनाव में अपने साथी लालू यादव के कहने पर सुरेन्द्र यादव निवासी भवानीपुर, थाना चिरैयाकोट को निर्विरोध प्रधान बनाने के लिये प्रधानी पद के सम्भावित उम्मीदवार विनय चैबे उर्फ झण्डा बाबा की हत्या करना तथा अपने साथी धर्मेन्द्र सिंह व जयहिन्द यादव के साथ दिनांक 03.07.2015 को जेल रोड पर थाना सरायलखंसी क्षेत्र में सर्राफा व्यवसायी को लूटना स्वीकार किया।
उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त सुधीर सिंह के विरूद्ध थाना सरायलखंसी पर मु0अ0सं0 क्रमषः 3/25 आम्र्स एक्ट, 776/15 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, एवं निल/15 धारा 41/411 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है।
मऊ 10 अगस्त (मोहमद अर्शद) गत 3 अगस्त को सायंकाल 07.15 बजे श्री रामजी वर्मा निवासी सहादतपुरा, थाना कोतवाली मऊ द्वारा अपनी सर्राफे की दुकान ‘‘वर्मा आभूषण केन्द्र‘‘ इटौरा से दुकान बन्द कर वापस आते समय जेल रोड पर तीन मोटरसाईकिल सवार बदमाषों द्वारा असलहा दिखाकर दस हजार रूपये नगदी छीन लेने व फायर करते हुए मऊ की तरफ भाग जाने के सम्बन्ध में थाना सरायलखंसी पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना चैकी प्रभारी उ0नि0 श्री बृजभान पाण्डेय द्वारा प्रारम्भ की गयी।
विवेचना के क्रम में उप निरीक्षक श्री बृजभान पाण्डेय, थाना सरायलखंसी पुलिस एवं सहयोगी पुलिस कर्मियों द्वारा दिनांक 07.08.2015 को सायं पिपरीडीह-वनदेवी रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया जिसने पूछताछ पर अपना नाम सुधीर सिंह पुत्र कमलेष सिंह, निवासी अल्देमऊ, थाना चिरैयाकोट, मऊ बताया। पुलिस टीम द्वारा तलाषी पर उसके पास से एक तमंचा 315 बोर, 02 कारतूस, एवं लूट की 2900/- रूपये नगदी व मादक पदार्थ बरामद किया गया।
पूछताछ पर अभियुक्त सुधीर सिंह ने दिनांक 14.07.2015 को थाना रानीपुर क्षेत्र में पड़री चट्टी पर अपने सहयोगियों धर्मेन्द्र सिंह व जयहिन्द यादव के साथ प्रभुशंकर चैबे तथा दिनांक 19.07.2015 को अपने सहयोगियों धर्मेन्द्र सिंह, जयहिन्द यादव, अमित यादव, तथा सुरेन्द्र, एवं राकेष यादव के साथ मिलकर विनय चैबे उर्फ झण्डा बाबा की थाना चिरैयाकोट क्षेत्र में हत्या की घटना में षामिल होना स्वीकार किया। पूछताछ पर उसके द्वारा अपने सहयोगी साथी आषीष चैबे की मृत्यु का बदला लेने के लिये प्रभुषंकर चैबे की हत्या करना तथा प्रधानी के चुनाव में अपने साथी लालू यादव के कहने पर सुरेन्द्र यादव निवासी भवानीपुर, थाना चिरैयाकोट को निर्विरोध प्रधान बनाने के लिये प्रधानी पद के सम्भावित उम्मीदवार विनय चैबे उर्फ झण्डा बाबा की हत्या करना तथा अपने साथी धर्मेन्द्र सिंह व जयहिन्द यादव के साथ दिनांक 03.07.2015 को जेल रोड पर थाना सरायलखंसी क्षेत्र में सर्राफा व्यवसायी को लूटना स्वीकार किया।
उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त सुधीर सिंह के विरूद्ध थाना सरायलखंसी पर मु0अ0सं0 क्रमषः 3/25 आम्र्स एक्ट, 776/15 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, एवं निल/15 धारा 41/411 भादवि पंजीकृत होकर विवेचना की जा रही है।