ग्वालियर। जयारोग्य अस्पताल में न्यूरोलाॅजी के सामने संचालित केंटीन को अवैध करार देते हुये, उसे जेसीबी से हटवा दिया गया। उसके साथ ही ओपीडी के पास बनी, केंटीन को बिना वजह हटा दिया। हद तो यह है कि केंटीन संचालक के पास उच्च न्यायालय का स्टे था। अस्पताल प्रबंधन ने स्वयं नल, बिजली कनेक्षन की स्वीकृति दी थी। अधिकारियों में माधव डिस्पेंसरी के पास बनीं प्रदीप चैबे की केंटीन को धारा 248 में हटा दिया। प्रदीप चैबे का कहना है कि प्रषासन ने मनमानी कार्यवाही की है। इस मामले में उच्च न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की जायेगी।
ग्वालियर। जयारोग्य अस्पताल में न्यूरोलाॅजी के सामने संचालित केंटीन को अवैध करार देते हुये, उसे जेसीबी से हटवा दिया गया। उसके साथ ही ओपीडी के पास बनी, केंटीन को बिना वजह हटा दिया। हद तो यह है कि केंटीन संचालक के पास उच्च न्यायालय का स्टे था। अस्पताल प्रबंधन ने स्वयं नल, बिजली कनेक्षन की स्वीकृति दी थी। अधिकारियों में माधव डिस्पेंसरी के पास बनीं प्रदीप चैबे की केंटीन को धारा 248 में हटा दिया। प्रदीप चैबे का कहना है कि प्रषासन ने मनमानी कार्यवाही की है। इस मामले में उच्च न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की जायेगी।