हाईकोर्ट ने दिया आदेष: ललिता कुमारी प्रकरण की तर्ज पर की जाये आनंदपुर ट्रस्ट की जांच।

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ग्वालियर। १५दिसम्बर[ सीएनआई ब्यूरो] म.प्र. हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने आनंदपुर ट्रस्ट ईसागढ़ के खिलाफ षिकायतों की जांच ललिता कुमारी प्रकरण की तर्ज पर कराने के निर्देष दिये हैं। हाईकार्ट की ग्वालियर खण्डपीठ में न्यायमूर्ति एससी शर्मा, डीके पालीवाल की कोर्ट में पेष याचिका में अभिभाषक एफए शाह ने बीते 15 वर्ष में ट्रस्ट में हुई घटनाओं को लेकर दर्जनभर एफआईआर का हवाला देकर पुलिस की कार्यवाही पर सवाल उठाये। याचिका में ट्रस्ट के महात्माओं के नाम हथियार लायसेंस की जानकारी भी दी गई थी, जमींन को लेकर हेर-फेर का आरोप लगाते हुये भी दस्तावेज पेष किये गये थे। हाईकोर्ट में पेष याचिका में एक दर्जन से अधिक प्रकरणों की जानकारी दी गई थी, कोर्ट को यह भी बताया गया कि अधिकांष मामलों में नामजद दो आरोपी आज तक नहीं पकड़े गये हैं। दो माह पूर्व भी ट्रस्ट में गोली चली थी, जिसका प्रकरण भी दर्ज हुआ था। न्यायमूर्ति द्वय ने पुलिस व शासन को इस मामले में सुप्रीमकोर्ट के ललिता कुमारी प्रकरण की तर्ज पर निष्पक्ष जांच के आदेष दिये हैं। hc2 gwl