फाजिल्का 1 नवम्बर (सुरिन्दर जीत सिंह) आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता व पंजाब विधान सभा में विपक्षी दल के नेता सुखपाल सिंह खैहरा को फाज़िल्का के अतिरिक्त सैशन जज की अदालत द्वारा नशा तस्करी के मामले में बतौर आरोपी सम्मन जारी किया गया है। जिससे आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है ख़ास बात ये कि जब 2015 में मामला दर्ज हुआ तब सुखपाल सिंह खैहरा पंजाब कांग्रेस में स्पोक्सपर्सन थे
विपक्ष के नेता और आम आम आदमी के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, 2015 में फाजिल्का पुलिस की तरफ से नशा तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपियों के सुखपाल खैहरा के साथ संपर्क चर्चा में थे। जब केस के बाद अब फ़ैसला आया तो फाजिल्का के अधिक सैशन जज सन्दीप सिंह जोसन की अदालत ने जहाँ एक औरत सहित 9 लोगों को सजा व जुर्माना किया वंही सरकारी वकील द्वारा पेश किए दस्तावेजों को जांचने के बाद 319 के तहत जज ने आम आदमी पार्टी के नेता और विधान सभा में विरोधी पक्ष के प्रमुख सुखपाल सिंह खैहरा, उस के पीएसओ जोगा सिंह, पी ए मनीष कुमार, चरनजीत कौर, शिव सिंह निवासी यूके को दोषी के तौर पर सम्मन जारी कर दिए हैं। पुलिस को दोषी के तौर पर इन का सप्लीमैंटरी चालान पेश करने के भी आदेश दिए गए हैं। दरअसल मार्च 2015 में जलालाबाद सदर थाना में एनडीपीसी ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमे हल्का ढिलवां जिला कपूरथला के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह सहित दस लोगों इस मामले में गिरफ्तार किया गया था जिनसे दस करोड़ की हैरोइन, 24 सोने के बिस्किट, दो पिस्टल, दो पाकिस्तानी सिम, एक पाकिस्तानी मोबाईल और एक टाटा सफारी गाडी बरामद हुई थी और उस वक्त के बठिंडा जोन के पुलिस आई जी परमराज उमरा नंगल ने एक प्रेस वार्तालाप दौरान सुखपाल खैहरा की दोषियों के साथ तस्वीरें पेश की थी और बताया कि सुखपाल सिंह खैहरा इनके सबंध में है और लगभग 78 बार फोन पर आपस में बातचीत हुई है अब अदालत ने फैसलें सुनाते हुए दस में से 9 दोषियों को सजा के साथ साथ लाखों रुपयों का जुरमाना भी किया है और एक दोषी काला सिंह को सबूतों के अभाव पर बरी किया है जबकि सजा सुनाने के बाद सरकारी वकील की जिराह के दौरान मानयोग सिशन जज संदीप सिंह की कोर्ट ने 319 के तहत गैर जमानती सम्मन जारी करते हुए 30 नवंबर 2017 को अदालत में पेश होने के आदेश दिए है जिसमे नेता प्रतिपक्ष सुखपाल सिंह खैहरा, पीएसओ जोगा सिंह, पिए मनीष कुमार, चरणजीत कौर और शिव सिंह निवासी यूके को बतौर आरोपी सम्मन जारी किए गए है
इस बारे में क़ानूनी विशेषग एडवोकेट रणजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेशों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खैहरा को अपने साथियों सहित 30 नवंबर 2017 को फाजिल्का कोर्ट में पेश होने के सम्मन जारी किए गए है जबकि मामले में बरी हुए कला सिंह के वकील के जी सैन ने जानकारी दी
फाजिल्का 1 नवम्बर (सुरिन्दर जीत सिंह) आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता व पंजाब विधान सभा में विपक्षी दल के नेता सुखपाल सिंह खैहरा को फाज़िल्का के अतिरिक्त सैशन जज की अदालत द्वारा नशा तस्करी के मामले में बतौर आरोपी सम्मन जारी किया गया है। जिससे आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है ख़ास बात ये कि जब 2015 में मामला दर्ज हुआ तब सुखपाल सिंह खैहरा पंजाब कांग्रेस में स्पोक्सपर्सन थे
विपक्ष के नेता और आम आम आदमी के विधायक सुखपाल सिंह खैहरा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, 2015 में फाजिल्का पुलिस की तरफ से नशा तस्करी के मामले में पकड़े गए आरोपियों के सुखपाल खैहरा के साथ संपर्क चर्चा में थे। जब केस के बाद अब फ़ैसला आया तो फाजिल्का के अधिक सैशन जज सन्दीप सिंह जोसन की अदालत ने जहाँ एक औरत सहित 9 लोगों को सजा व जुर्माना किया वंही सरकारी वकील द्वारा पेश किए दस्तावेजों को जांचने के बाद 319 के तहत जज ने आम आदमी पार्टी के नेता और विधान सभा में विरोधी पक्ष के प्रमुख सुखपाल सिंह खैहरा, उस के पीएसओ जोगा सिंह, पी ए मनीष कुमार, चरनजीत कौर, शिव सिंह निवासी यूके को दोषी के तौर पर सम्मन जारी कर दिए हैं। पुलिस को दोषी के तौर पर इन का सप्लीमैंटरी चालान पेश करने के भी आदेश दिए गए हैं। दरअसल मार्च 2015 में जलालाबाद सदर थाना में एनडीपीसी ऐक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था जिसमे हल्का ढिलवां जिला कपूरथला के पूर्व चेयरमैन गुरदेव सिंह सहित दस लोगों इस मामले में गिरफ्तार किया गया था जिनसे दस करोड़ की हैरोइन, 24 सोने के बिस्किट, दो पिस्टल, दो पाकिस्तानी सिम, एक पाकिस्तानी मोबाईल और एक टाटा सफारी गाडी बरामद हुई थी और उस वक्त के बठिंडा जोन के पुलिस आई जी परमराज उमरा नंगल ने एक प्रेस वार्तालाप दौरान सुखपाल खैहरा की दोषियों के साथ तस्वीरें पेश की थी और बताया कि सुखपाल सिंह खैहरा इनके सबंध में है और लगभग 78 बार फोन पर आपस में बातचीत हुई है अब अदालत ने फैसलें सुनाते हुए दस में से 9 दोषियों को सजा के साथ साथ लाखों रुपयों का जुरमाना भी किया है और एक दोषी काला सिंह को सबूतों के अभाव पर बरी किया है जबकि सजा सुनाने के बाद सरकारी वकील की जिराह के दौरान मानयोग सिशन जज संदीप सिंह की कोर्ट ने 319 के तहत गैर जमानती सम्मन जारी करते हुए 30 नवंबर 2017 को अदालत में पेश होने के आदेश दिए है जिसमे नेता प्रतिपक्ष सुखपाल सिंह खैहरा, पीएसओ जोगा सिंह, पिए मनीष कुमार, चरणजीत कौर और शिव सिंह निवासी यूके को बतौर आरोपी सम्मन जारी किए गए है
इस बारे में क़ानूनी विशेषग एडवोकेट रणजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि कोर्ट के आदेशों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता सुखपाल सिंह खैहरा को अपने साथियों सहित 30 नवंबर 2017 को फाजिल्का कोर्ट में पेश होने के सम्मन जारी किए गए है जबकि मामले में बरी हुए कला सिंह के वकील के जी सैन ने जानकारी दी