उपरीत जमानत मामले में सीबीआई निर्देषक को फटकार, जांच अफसर पर कार्यवाही के निर्देष।

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ग्वालियर। 12 सितम्बर (सीएनआई) उच्च न्यायालय ने योगेष चन्द्र उपरीत मामले में 90 दिन में चालान पेष नहीं करने पर सीबीआई को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सीबीआई निर्देषक को निर्देष दिये हैं कि वह मामले की जांच कर रहे अधिकारी पर कार्यवाही करें। न्यायमूर्ति यूसी माहेष्वरी और न्यायमूर्ति एसके गुप्ता की डबल बैंच ने यह आदेष उपरीत के मामले में सुनवाई करते हुये दिये हैं। उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों के कार्य पर नाराजगी जाहिर की है। साथ ही कहा कि इस महत्वपूर्ण मामले में जांच अधिकारी ने चार्जषीट दाखिल करने को लेकर कोई चिंता नहीं कीcbi 2 eng