एस्सेल की 42 करोड़ की गारंटी नहीं होगी जप्त

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ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने एस्सेल युटिलिटीज को राहत देते हुये 42 करोड़ की गारंटी राषि को जप्त न करने के निर्देष दिये हैं। क्योंकि अभी उसने टेक ओवर ही नहीं किया है। जबलपुर से आये वकील ब्रायन डिस्लिया ने एस्सेल की तरफ से बहस की।