ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने एस्सेल युटिलिटीज को राहत देते हुये 42 करोड़ की गारंटी राषि को जप्त न करने के निर्देष दिये हैं। क्योंकि अभी उसने टेक ओवर ही नहीं किया है। जबलपुर से आये वकील ब्रायन डिस्लिया ने एस्सेल की तरफ से बहस की।
ग्वालियर। उच्च न्यायालय ने एस्सेल युटिलिटीज को राहत देते हुये 42 करोड़ की गारंटी राषि को जप्त न करने के निर्देष दिये हैं। क्योंकि अभी उसने टेक ओवर ही नहीं किया है। जबलपुर से आये वकील ब्रायन डिस्लिया ने एस्सेल की तरफ से बहस की।