झगड़े के दौरान चोटे मारने के दोष में 2 लोगो को एक एक साल की सजा क ऐलान

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फरीदकोट 6 जून (मक्खन सिंह) स्थानक चीफ़ जूडिशयल मजिट्रेट की विषेष अदालत ने तकरीबन चार साल पुराने एक मुकदमे का फ़ैसला सुनाते हुए 2 व्यक्तियों को एक एक साल की सज़ा का हुकम दिया है जबकि इनके एक साथी की केस चलने के दौरान मोत हो गई l
जानकारी के अनुसार थाना सिटी की पुलिस ने 10 मार्च को बोहड़ सिंह वासी कंमेआना गेट की शिकाइत के आधार पर भूरा सिंह उरफ मंगत राम पुत्र काला सिंह, हैपी उरफ हरमिंदर सिंह पुत्र परमजीत सिंह ओर घोड़ा सिंह उरफ गुरपृीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह विरुध मुकदमा दर्ज किया था l शिकायत कर्ता के अनुसार इनकी आपस में पहले तू_तू मैं_मैं हुई थी, जिस की रंजिश के चलते उकत व्यक्तियों ने मिल के शिकायतकर्ता के चोटें मारी, जिस पर मानयोग अदालत ने इनको दोषी करार देते हुए उकत सज़ा का हुकम सुनाया , जबकि भूरा सिंह उर्फ़ मंगत राम की मोत हो चुकी है l