धारा 144 का उलंघन करने वालों की नहीं होगी खैर :डिप्टी कमिशनर,

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बरनाला, 28 अक्टूबर (अखिलेश बंसल/विपन गुप्ता) जिला मैजिस्ट्रेट ने फ़ौजदारी विवरण 1973 (1974 का एक्ट नंबर 2) की धारा 144 अधीन मिले अधिकारों का प्रयोग करते जिला वासियों को सख्त हिदायतें देते चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी हुक्मों की उल्लंघना की तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उनके खि़लाफ़ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उक्त आदेश 25 दिसंबर 2017 तक लागू रहेंगे।
यह दिए आदेश:
चायना डोर : पतंग /गुड्डियाँ उड़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती संथैटिक/प्लास्टिक की बनी डोर /चायना डोर और झाड़ू (काँच के पाउडर लगे हुए धागे) को बेचने /खरीदने, स्टोर करने और इस का प्रयोग करन पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है। कारण इस डोर से पतंग /गुड्डियाँ उडाने वालों
के हाथ और उंगलियाँ कट चुकी हैं। साइकिल, स्कूटर चालकों के गले और कानकाटे जा चुके हैं और उड़ते पक्षियों की मौत हो चुकी हैं।
एयर फोर्स स्टेशन की सुरक्षा: स्टेशन के 1000 मीटर के घेरे में पड़ते मैरिज पैलेसों और खेल मैदानों में आम्र्ड पर्सन, फलाई पैरा ग्लाईडिंग, पैरा मोटर्ज, ग़ुब्बारों तथा आकाशी पटाखेबाजी करने पर मुकम्मल पाबन्दी लगाई गई है।
धार्मिक स्थानों पर ठीकरी पहरा: जि़ला के समूह धार्मिक स्थानों पर ठीकरी पहरा लगाने के लिए गाँवों की समूह पंचायतों और धार्मिक स्थानों की समितियों /बोर्ड /ट्रस्ट के मुखियों की जि़म्मेदारी लगाई है। जिससे पिछले समय में धार्मिक स्थानों पर शरारती तत्वों द्वारा की जाती बेअदबी की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा और लोगों में धार्मिक मर्यादा व धार्मिक भावनाओं को कायम रखा जा सकेगा।
बसों में अश्लील गाने: जि़ला की हदूद के अंदर चलने वाली सरकारी व निजी बसों में अश्लील गाने चलाने पर पाबंदी लगाई गई है। यदि ऐसा करने वाले बस चालक या परिचालक के विरुद्ध धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।