नगर सुधार ट्रस्ट विभाग को लाखों का नुकसान अदालत का दरवाजा खटखटाने पर उपभोक्ता फोरम द्वारा नगर सुधार ट्रस्ट को जुर्माने लगने शुरू,

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बरनाला, 30 नवम्बर (अखिलेश बंसल/विपन गुप्ता।) नगर सुधार ट्रस्ट अधिकारियों व ठेकेदारों की लापरवाही से सात वर्ष बीत जाने पर भी महाराजा अग्रसैन एन्कलेव विकसित नहीं हो सका है। इस क्रम में ट्रस्ट का लाखों का नुकसान हो चुका है। गौर हो कि पीडि़त लोगों द्वारा अदालत का दरवाजा खटखटाने पर उपभोक्ता फोरम द्वारा नगर सुधार ट्रस्ट को जुर्माने भी लगने शुरू हो गए हैं।
एन्कलेव है बे-आबाद: शहर के पूर्व दिशा को जिला की शान बनाने के लिए तत्कालीन ट्रस्ट द्वारा
वर्ष 2010 के दौरान महाराजा अग्रसैन एन्कलेव के तले रिहायशी मकान, दुकानें तथा शाप-कम-फ्लैट अलाट करने के लिए बोली लगी थी। जिसके लिए जिलाभर के लोगों ने जोश दिखाया था, लेकिन बाद में सब कुछ जीरो हो गया। हालात यह हैं कि इस एन्कलेव में मात्र तीन-चार परिवार ही रह रहे हैं। जो
इस एन्कलेव के बे-आबाद होने से डर के साए तले जीवन बसर कर रहे हैं। भले ही देशभर में लाखों लोगों के पास अपने आवास नहीं हैं, यदि राज्य के इस अकेले जिला की भी बात करें तो यहां भी सैंकड़ों परिवार हैं जो अपने आवास जुटा नहीं सके हैं। 2025 के बाद सभी अलाटमेंट हो जाएंगी रद्द: विभागीय नियमावली के मुताबिक जब किसी जगह पर रिहायशी मकान, दुकानें तथा शाप-कम-फ्लैटों की अलॉटमेंट सरकारी तौर पर कर दी जाती है तो उस पर निर्माण करना अति आवश्यक हो जाता है। ऐसा नहीं करने पर अलाटमेंट से तीन साल के बाद निर्माण नहीं करने की वार्षिक फीस जुर्माने के तौर पर जमा करवानी पड़ती है और यदि 15 साल भी बीत जाने पर वह व्यक्ति कोई निर्माण नहीं करता तो वह जगह फिर से विभाग/सरकार के अधीन आ जाती है।
पाइपलाइन में थी कई किस्म की योजनाएं: महाराजा अग्रसेन एन्कलेव को घोषित करने से पहले इसी जगह पर कभी बस स्टैंड बनाने और कभी जिला प्रबन्धकीय कंपलेक्स बनाने समेत कई योजनाएं पाइपलाइन में थी। वर्ष 2006 के दौरान यहां जिला प्रबन्धकीय कंपलेक्स बनाने का उद्घाटन महाराजा कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने किया था। उसके बाद आयी अकाली सरकार ने कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा किया गया शिलान्यांस डिलीट कर दिया गया।
उपभोक्ता फोरम ने किया नगर सुधार ट्रस्ट को हरजाना: महाराजा अग्रसेन एन्कलेव में बसना चाहते लोगों को उनके अधिकार नहीं मिलने पर विजे कुमार पुत्र खरैती राम की शिकायत को आधार बनाते हुए उपभोक्ता की तरफ से नगर सुधार ट्रस्ट को 9,34,500/- रुपए असली रक्म और 56,700/- रुपए
ब्याज और 5000/- रुपए हर्जाना देने का हुक्म सुनाया है। आरोप था कि शिकायतकर्ता ने महाराजा अग्रसेन इनकलैव स्कीम के अंतर्गत 15 नंबर फ़लैट बुक करवाया था ट्रस्ट को ब्याज समेत पूरे पैसे भी दे दिए थे, लेकिन उसे निषिचत समय में फ़लैट तैयार करके नहीं दिए गए।
यह कहते हैं अधिकारी: नगर सुधार ट्रस्ट के ई.ओ. रविन्दर कुमार का कहना है कि जिन ठेकेदारों ने
इस एन्कलेव में फलैटों का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया उनके खिलाफ कार्यवायी करने के लिए बड़े अधिकारियों को सूचना दी जा चुकी है और जिन अलाटियों ने दुकानें व मकान नहीं बनाए उनके अलाटमेंट साल 2025 के बाद रद्द कर दिए जाएंगे।