न्यायालय ने बुलाया कलेक्टर को तो संबंधित अधिकारी होगा जिम्मेदार।

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ग्वालियर।२५नवन्बर [सीएनआई] कलेक्टर डॉ0 संजय गोयल ने विभागीय समन्वय समिति की बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कहा कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण न्यायालयीन प्रकरणों में यदि कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा तो उसका सम्पूर्ण हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। जो उसको अपने वेतन से देनी होगी। कलेक्टर ने कहा कि लोअर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में विभिन्न विभागों के प्रकरणों में जिला कलेक्टर को शासन के प्रतिनिधि की हैसियत से पार्टी बनाया जाता है। ऐसे मामलों में समय पर जबाव प्रस्तुत करना और कोर्ट के निर्देषों और निर्णयों का पालन कराने का दायित्व संबंधित विभाग के अधिकारियों का होता है, लेकिन विभागीय अधिकारी लापरवाही व अन्य कारणों से अनेकबार समय पर कार्यवाही करने में षिथिलता बरतते हैं, जो शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर लापरवाही है। इसके लिये अब अधिकारी जिम्मेदार होंगे, कलेक्टर ने कार्यालयों की आकस्मिक जांच करने तथा अनुपस्थित सीएमओ डबरा द्वारा बिना अवकाष स्वीकृत कराये, मुख्यालय से बाहर चले जाने को सिविल संहिता आचरण के विपरीत मानकर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देष दिये। तथा छात्रवृति के संबंध में छात्रों को अवगत कराये जाने के निर्देष दिये। जिले में साधिकार अभियान व सुषासन षिविर के प्रकरणों के निराकरण की धीमी गति पर भी चिंता व्यक्त की। व सीएम के 28 नवम्बर के प्रस्तावित दौरे पर चर्चा कर आवष्यक तैयारियांे के निर्देष दिये।col dr sanjay goyal 2 office