बरनाला में राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को क्रिमीनल कंपाऊंडेबल, एन.आई. एक्ट सैक्शन 138, बैंक रिकवरी मामलों की होगी सुनवाई,

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बरनाला,27 नवम्बर (अखिलेश बंसल/विपन गुप्ता) राष्ट्रीय एवं पंजाब कानूनी सेवाएं अथारटी के दिशा निर्देशों के चलते बरनाला में 9 दिसंबर 2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
जिसका नेतृत्व डिस्ट्रिक एंड सैशन जज सुखदेव सिंह करेंगे। यह जानकारी चीफ जुडीशियल मैजिस्ट्रेट बरनाला एवं जिला कानूनी सेवाएं अथारटी सचिव पी.एस.कालेका ने देते बताया कि उक्त अदालत में किसी किस्म की कोई भी फीस वग़ैरा नहीं वसूली जाती।
सीजेम पी.एस.कालेका ने बताया कि इस लोक अदालत में क्रिमिनल कम्पाऊंडेबल, एन आई एक्ट सैक्शन 138, बैंक रिकवरी केसों के अलावा मस्त केस, लेबर, फैमिली, बिजली और पानी सम्बन्धित झगड़ों से संबंधित केसों की भी सुनवाई होगी। जिसके लिए अलग-अलग जुडिशियल अफसरों के बैंच स्थापित किए जा रहे हैं। जिसके द्वारा केसों का फैसला करने से पहले दोनों पार्टियों की सहमति ली जाएगी। इससे आम लोगों को राहत मिल सकेगी।
सचिव पी.एस. कालेका ने बताया कि इन अदालतों में केस लगाने के लिए प्रार्थी को ए.डी.आर. सैंटर में एक दरख़ास्त देनी होती है। लोक अदालतों में मुफ़्त कानूनी सहायता के बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला कानूनी सेवाएं अथारटी के बरनाला स्थित दफ़्तर के टैलीफ़ोन नंबर 01679-243522 या टोल-फ्री नंबर 1968 और संपर्क किया जा सकता है।