बिजली चोरी पर 23 लाख जुर्माना, दो साल की सजा।

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ग्वालियर।२ नवम्बर[ सीएनआई ] विषेष सत्र न्यायाधीष एसके कौषिक की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में घोसीपुरा स्थित देवदत्त शर्मा इंका नेता की राइस मिल पर बिजली कंपनी द्वारा 20 मार्च 2006 को मारे गये छापे में मीटर में मिले सर्किट से चोरी पाया जाना सिद्ध होने पर आरोपी देवदत्त शर्मा 23 लाख रूपये जुर्माना के साथ ही 10 लाख रूपये सिविल लायबिल्टी के तौर पर जमा करने के आदेष दिये हैं। और दो साल की सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई है। बिजली कंपनी की टीम ने छापा मारकर मीटर में सर्किट लगाकर बिजली की चोरी पकड़ी थी। जिस पर प्रकरण कोर्ट में पेष हुआ था। न्यायालय ने पांच साल में पहली बार किसी बिजली चोरी के प्रकरण में सजा सुनाई है। court