भ्रष्टाचार की ट्रायल रोकने का अधिकारी किसी को नहीं: हाईकोर्ट।

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ग्वालियर।4सितम्बर[ सी एन आई ] हाईकोर्ट की युगलपीठ ने एकलपीठ के स्थगन आदेष को निरस्त करते हुये कहा कि भ्रष्टाचार के केस की ट्रायल पर स्थगन आदेष देने का अधिकार न हाईकोर्ट के पास है न कोई नगरीय निकाय अभियोजन की स्वीकृति रोक सकता है। इस आदेष के बाद मुरैना नगर पालिका के लेखा अधिकारी षिवचरन दंडौतिया के खिलाफ चालान पेष करने का रास्ता साफ हो गया है। 30 जुलाई 2013 को 7 हजार की रिष्वत लेते हुये षिवचरन दंडौतिया को लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अभियोजन की कलेक्टर द्वारा स्वीकृति होने पर दंडौतिया ने एकलपीठ में चुनौती दी थी, जिस पर एकलपीठ ने आदेष को स्टे कर दिया था। कोर्ट ने स्थगन आदेष को निरस्त कर दिया।hc2