मुकेश राठौर एनकाउंटर: हाईकोर्ट ने दिये एएसपी और टीम पर एफआईआर के निर्देष

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ग्वालियर। 21 अगस्त (सीएनआई ब्यूरो) हाईकोर्ट ने सुप्रीमकोर्ट द्वारा ललिता कुमारी के मामले में दिए गए आदेष के मद्देनजर राठौर एनकाउंटर मामले में एसपी ग्वालियर को कार्यवाही के आदेष दिए हैं। न्यायमूर्ति शील नागू द्वारा दिए गए इस आदेष से एनकाउंटर में शामिल एएसपी प्रतिमा मैथ्यू एवं क्राइमब्रांच की टीम पर एफआईआर हो सकती है। कोर्ट ने इस मामले में गवाह रामेष्वर राजपूत को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेष देते हुए सितंबर के दूसरे सप्ताह में प्रतिपालन रिपोर्ट पेष करने को कहा है। याचिकाकर्ता मुकेष की पत्नी कुसमा राठौर के अधिवक्ता अवधेष सिंह भदौरिया ने बताया कि पुलिस ने इस मामले में कोर्ट को गुमराह करने की कोषिष की। पुलिस ने इस मामले में हमारे आवेदन पर एएसपी प्रतिमा मैथ्यू और अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की वजाय मामला सीआईडी को सौंपते हुये मृतक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। भदौरिया ने बताया कि हमने इस फर्जी एनकाउंटर में मारे गये मुकेष की पत्नी को 30 लाख रूपये का मुआवजा दिलाये जाने का तथा मामले की सीबीआई जांच की है। शासकीय अधिवक्ता आरबीएस तोमर ने बताया कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में याचिकाकर्ता को एसपी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेष करने को कहा है।
इन पर हो सकता है केस – एनकाउंटर में एएसपी प्रतिमा मैथ्यू, तत्कालीन थाना प्रभारी महाराजपुर एवं वर्तमान डीएसपी लोकायुक्त जनवेद सिंह, सवइंस्पेक्टर सुदेष तिवारी, एएसआई संतोष सिंह भदौरिया, आरक्षक लोकेन्द्र राजावत, आरक्षक जितेन्द्र तोमर, अजय शर्मा, राकेष गुर्जर, घनष्याम जाट, रामसहाय, बबलू सहाय शामिल थे। 20 अक्टूबर 2014 को क्राइमब्रांच ने मुकेष राठौर को गिरफ्तार किया था। 21 अक्टूबर को मारपीट से मृत्यु होने पर फर्जी एनकाउंटर रचकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर मुकेष के शरीर पर मृत्यु पूर्व 15 गंभीर चोटें पाई गई थीं। hc2