लोक अदालत – बिजली का बिल कम कराने भटकते रहे लोग।

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ग्वालियर।१४ दिसंबर [सीएनआई ब्यूरो ]  डबरा में लोक अदालत में अधिकांष प्रकरण बिजली के बिलों के थे, बिजली कंपनी लिमि. ने न्यायालय में लंबित चोरी के प्रकरणों में 40 प्रतिषत की छूट और प्री-लिटिगेषन के प्रकरणों पर ब्याज पर 50 प्रतिषत छूट दी जा रही थी, लेकिन कोर्ट में मौजूद बिजली कंपनी के अधिकारी, कर्मचारी उपभोक्ताओं को सही तरीके से समझाइस नहीं दे रहे थे, जिस कारण लोग भटकते रहे। अधिकांष लोग प्रकरणों का बिना निपटारा कराये लौट गये। इनका कहना हैं कि बिजली कंपनी द्वारा भेजे गये नोटिस में छूट का स्पष्ट तरीके से उल्लेख न कर 40 प्रतिषत छूट की सील लगाकर लोगों गुमराह किया है। जबकि उक्त छूट सिर्फ चोरी के प्रकरणों पर थी, लोगों का कहना था कि चोरी के प्रकरणों को छूट देकर और सामान्य उपभोक्ताओं पर मनमानी खपत लगाकर छूट न देना व्यवस्था का अपमान हैं।mpeb urja vibhagcourt