व्यापम आरोपियों को जमानत देने वाले समेत, चार जज बर्खास्त

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ग्वालियर।२ नवम्बर[ सीएनआई ] म.प्र. हाईकोर्ट ने कदाचरण के आरोप में चार जजों को बर्खास्त कर दिया है। जबकि एक जज को अनिवार्य सेवा निवृति दी है। बर्खास्त किये गये जजों में बालाघाट के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीष जगत मोहन चतुर्वेदी भी हैं, उन्होंने 2014 में ग्वालियर में विषेष न्यायाधीष (एसी/एससी एक्ट) पदस्थ रहते हुये व्यापम कांड के आरोपियों को अग्रिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने विभागीय जांच के बाद 8 अक्टूबर को जबलपुर में फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई थी, जिसमें प्रदेषभर के करीब डेढ़ दर्जन अपर सत्र न्यायाधीष व सिविल जजों को बुलाया गया था। बैठक में जजों को बर्खास्त करने का फैसला लिया गया। इस मामले में विधि विभाग ने 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर 5 जजों की पहली लिस्ट निकाली।
इन्हें किया बर्खास्त – मोहम्म हुसैन अंसारी, अपर सत्र न्यायाधीष, सोहागपुर (होषंगाबाद), चंद्रप्रकाष वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीष, ब्यौहारी, शहडोल, रूपसिंह अलावा, अपर सत्र न्यायाधीष जोबट (आलीराजपुर), जगतमोहन चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीष (बालाघाट), सुरेष कुमार (अनिवार्य सेवा निवृति), सप्तम अपर सत्र न्यायाधीष जबलपुर को बर्खास्त किया गया है।turminted