50 करोड़ से ज्यादा के बैंक कर्जदारों के लिए पासपोर्ट डिटेल देना जरूरी, PNB फ्रॉड के बाद सरकार का फैसला

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  • पीएनबी में 12,672 करोड़ फ्रॉड के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बैंकों के लिए एहतियातन नई गाइडलाइन जारी की।

नई दिल्ली.पीएनबी में 12,672 करोड़ फ्रॉड के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बैंकों के लिए एहतियातन नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोन लेने वालों को अब अपने पासपोर्ट की डिटेल बैंक को देनी होगी। ताकि अगर कोई फ्रॉड सामने आए तो बैंक वक्त रहते संबंधित अथॉरिटी को सूचना दे पाएं और आरोपी को विदेश भागने से पहले पकड़ा जा सके। बता दें कि पीएनबी घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप का मालिक मेहुल चौकसी जनवरी में देश छोड़कर भाग चुके हैं। इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या भी बैंकों का 9000 करोड़ कर्ज चुकाए बगैर लंदन भागा था।

फाइनेंस सेक्रेटरी ने ट्वीट कर जानकारी दी

– फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी राजीव कुमार ने ट्वीट कर बताया, ”बैंकिंग को साफ-सुथरा और जिम्मेदार बनाने के लिए अगला कदम। 50 करोड़ से ज्यादा के लोन पर अब कर्जदारों को पासपोर्ट डिटेल देना जरूरी होगा। इससे फ्रॉड केस में तत्काल कार्रवाई होगी।”
– सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, बैंकों के लिए यह जरूरी है कि वो 50 करोड़ से ज्यादा के कर्जधारकों से अगले 45 दिन में उनके पासपोर्ट की पूरी जानकारी जमा करा लें।

बैंकों में पासपोर्ट डिटेल नहीं होने से कार्रवाई में देरी

– फिलहाल, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि बैंक कर्जदारों से उनके पासपोर्ट की जानकारी लें। लोन नहीं चुकाने या इसमें गड़बड़ी के खुलासे के बाद वो फायदा उठाकर आसानी से देश छोड़कर भाग जाते हैं। बैंक और संबंधित एजेंसियों के बीच डिटेल शेयर होने में भी वक्त लगता है।
– पिछले कुछ सालों में नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, जतिन मेहता जैसे बड़े कर्जदार बैंकों को चूना लगाकर विदेश भाग चुके हैं। जिनसे रिकवरी के लिए एजेंसियों कार्रवाई कर रही हैं।

भगौड़ों के खिलाफ बनाने के लिए बिल पास

– 1 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल को मंजूरी दी थी। इसका मकसद आर्थिक अपराध कर विदेश भागने वाले आरोपियों के खिलाफ कानून बनाना है। प्रस्तावित कानून में भगौड़ों की प्रॉपर्टी जब्त करने और इनकी बिक्री को आसान बनाया जाएगा।

– इसकी जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सरकार फ्रॉड रोकने के लिए प्रयासरत है और इस बिल के लागू होने के बाद फ्रॉड करके आरोपी विदेश नहीं भाग पाएंगे। साथ ही, जांच एजेंसियों को ज्यादा अधिकार देने का प्रस्ताव रखा गया है।
– साथ ही, बैंकिंग सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त मंत्रालय सभी बैंकों को संभावित फ्रॉड से बचने के लिए 50 करोड़ से ज्यादा के एनपीए की जानकारी सीबीआई को देने का निर्देश दे चुका है।