ग्वालियर। 19 सितम्बर (सीएनआई) म.प्र. उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति को लेकर पेष जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये आदेष दिये हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का जहां कहीं अधूरा काम पड़ा है, उसको पूरा किया जाये। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कहा कि वह सुनिष्चित करे कि अधूरे काम समय पर पूरे हों। उच्च न्यायालय की मुख्य खण्डपीठ ने ग्वालियर झांसी हाइवे राजमार्ग के संबंध में यह आदेष दिये हैं, उल्लेखनीय हैं कि 2012 में ग्वालियर से झांसी तक फोरलेन निर्माण का काम एक्सपे्रस वे लिमिटेड को मिला था, लेकिन कुछ कारणों से अधिकारियों से न बनने के कारण कंपनी की 18 करोड़ राषि जप्त करते हुये उसका ठेका निरस्त कर दिया। तबसे कंपनी के काम छोड़ देने से यह काम अधूरा पड़ा है
ग्वालियर। 19 सितम्बर (सीएनआई) म.प्र. उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों की खराब स्थिति को लेकर पेष जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुये आदेष दिये हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का जहां कहीं अधूरा काम पड़ा है, उसको पूरा किया जाये। उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को कहा कि वह सुनिष्चित करे कि अधूरे काम समय पर पूरे हों। उच्च न्यायालय की मुख्य खण्डपीठ ने ग्वालियर झांसी हाइवे राजमार्ग के संबंध में यह आदेष दिये हैं, उल्लेखनीय हैं कि 2012 में ग्वालियर से झांसी तक फोरलेन निर्माण का काम एक्सपे्रस वे लिमिटेड को मिला था, लेकिन कुछ कारणों से अधिकारियों से न बनने के कारण कंपनी की 18 करोड़ राषि जप्त करते हुये उसका ठेका निरस्त कर दिया। तबसे कंपनी के काम छोड़ देने से यह काम अधूरा पड़ा है