विधायक की गिरफ्तारी के लिये सीबीआई ने क्या किया: हाईकोर्ट

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ग्वालियर।८ अक्टूबर [सीएन आई ] पीएमटी फर्जीवाड़े के आरोपी पुष्पराज के विधायक फुन्देलाल मार्को की गिरफ्तारी के लिये सीबीआई और एसआईटी ने अब तक क्या कार्यवाही की, इस संबंध में सीबीआई 7 दिन में जबाव पेष करे, यह आदेष हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने दिया। जस्टिस यूसी माहेष्वरी व जस्टिस एसके गुप्ता की डिवीजन बैंच में पीएमटी फर्जीवाड़ा के आरोपी अभिनव सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसीटर जनरल विवेक खिड़कर ने जमानत याचिका का विरोध करते हुये कहा कि इस मामले में पुष्पराज के विधायक फुन्देलाल मार्को से पूछताछ होना अभी बांकी है, इस पर हाईकोर्ट ने 7 दिन में जबाव पेष करने का निर्देष दिया। ज्ञात रहे कि अभिनव सिंह पर आरोप है कि उसने विधायक फुन्देलाल मार्को के बेटे को फर्जी रूप से पीएमटी परीक्षा पास कराने में सहयोग दिया।hc2