चुनाव के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग ने शराब, विदेशी मदिरा, बियर, की समस्त दुकानों तथा होटलों, रेस्त्रा, क्लबों पर शराब बेचने वितरण करने पर पाबन्दी के आदेश जारी किये

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बस्ती 07 दिसम्बर  ( विवेक पाल ) त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2015 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण रूप से कराने के दृष्टिगत राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के परिपेक्ष्य में श्री अनिल कुमार दमेले जिला मजिस्टेªट बस्ती आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए दिनाॅक 12 दिसम्बर 15 को मतगणना के दौरान प्रस्तावित आबकारी दुकानों की बन्दी को संशोधित करते हुए दिनाॅक 13 दिसम्बर 15 को आबकारी की दुकानो को मतगणना की समाप्ति तक जनपद की थोक व फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर, माॅडल शाप, भांग एवं ताड़ी की समस्त दुकानों तथा होटलों, रेस्त्रा, क्लबों और शराब बेचने वितरण करने वाले अन्य संस्थानों को पूर्णतया बन्द रखने का आदेश दिया है। इस बन्दी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नही होगा।