जिला परिषद सदस्यों के नामांकन पत्र प्रस्तुत करने हेतू निर्वाचन अधिकारी नियुक्त

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नाहन 8 दिसम्बर- ( धर्मपाल ) – उपायुक्त सिरमौर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(पंचायत) बीसी बडालिया ने आज यहां अधिसूचना जारी करते हुए जिला परिषद सदस्यों द्वारा अपने नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्वाचन अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार जिला परिषद वार्ड नौहरा व संगडाह के सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए जिला राजस्व अधिकारी सिरमौर को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है जोकि 15 से 17 दिसम्बर तक उप-मण्डलाधिकारी (ना0) संगडाह में उपस्थित रहेगें। इसी प्रकार जिला परिषद वार्ड कांडो-भटनोल व गवाली के सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए  उप-मण्डलाधिकारी (ना0) शिलाई को तथा जिला परिषद वार्ड शिल्ला, कमरऊ, भंगाणी, बद्रीपुर, माजरा और रामपुर-भारापुर के सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उप-मण्डलाधिकारी (ना0) पांवटा को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जिला परिषद वार्ड बनकलां, कालाआम्ब और ददाहू के सदस्य पद के लिए नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उप-मण्डलाधिकारी (ना0) नाहन और जिला परिषद वार्ड बाग-पशोग, नारग, शिलान्जी, और देवठी मझगांव के सदस्य पद के नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के लिए उप-मण्डलाधिकारी (ना0) राजगढ को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उपायुक्त ने कहा कि जिला परिषद सदस्य पद के लिए उम्मीदवार 15, 16 और 17 दिसम्बर, 2015 को प्रातः 11 बजे से सांय 3 बजे तक सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने नामांकन पत्र प्रपत्र-18 पर प्रस्तुत कर सकते है। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति के सदस्य के पद हेतू उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र प्रपत्र-18 पर भरकर सम्बन्धित तहसीलदार के समक्ष 15, 16 और 17 दिसम्बर को प्रातः 11 बजे से सांय 3 बजे तक प्रस्तुत कर सकते है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्य, उप-प्रधान और प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र प्रपत्र-18 पर भरकर सम्बन्धित पंचायत कार्यालय पर नियुक्त किए गए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष इन्हीं तिथियों व समय के अनुरूप प्रस्तुत कर सकेगें।

उपायुक्त ने जानकारी दी कि ग्राम पंचायत चुनाव में खडे होने वाले उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम-35 के अर्न्तगत नामांकन पत्र प्रारूप-18 पर प्रस्तुत करते समय प्रारूप-18क पर अदेय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा जिसे सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जारी और सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद के भूतपूर्व और वर्तमान अधिकारियों का अदेय प्रमाण पत्र सम्बन्घित सचिव पंचायत समिति और जिला परिषद द्वारा जारी होना चाहिए।

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