बैंको से लिए गये लोन की अधिकतम ऋण राशि माफ कर दी जायेगी

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बस्ती 04 दिसम्बर( विवेक पाल ) आगामी 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गये ऋण की अधिकतम राशि माफ कर दी जायेगी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत करने हेतु अबतक पांच हजार बैंक ऋण माफी के मामले नियत किये जा चुके है।।
यह जानकारी देते हुये अपर जिला जज/नोडल अधिकारी नेशनल लोक अदालत रमा शंकर सिंह ने बताया कि यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक,स्टेट बैंक, ओरियंटल बैंक,सेन्ट्रल बैंक, ग्रामीण बैंक, एचडीएफसी बैंक,बैंक आफ बड़ौदा, केनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक तथा इलाहाबाद बैंक के मामले आगामी 12 दिसम्बर को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत में निस्तारण हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। सिह ने बताया कि इन बैंको से लिए गये लोन की अधिकतम ऋण राशि माफ कर दी जायेगी। जो लोग अपना मामला निस्तारण कराना चाहते हैं, वे लोग संबंधित बैक को आगामी 09 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से सूचित कर दें।
अपर जिला जज सिंह ने बताया कि इस लोक आदालत का लाभ उठाने हेतु अधिकतर लोगों को नोटिस जारी कर दिया गया है। जिन्हंे अबतक नोटिस न प्राप्त हुयी हो और वे अपना मामला लोक अदालत में निस्तारित कराना चाहते हों तो वे संबंधित बैंक से सम्पर्क कर अपने मामले के निस्तारण हेतु प्रस्तुत करने की सुनिश्चितता कर लें।
इस संबंध में बैंक अधिकारियों के साथ अपर जिला जज श्री रमा शंकर सिंह की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय के सभागार में एक बैठक भी सम्पन्न हुयी । बैेठक में लीड बैक अधिकारी जगदीश नारायण तिवारी सहित विभिन्न बैक अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में बैक अधिकारियांे ने बताया कि लोक अदालत में बैंक रिकवरी व बैंक से लोन लेने में आरही समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्रों को प्रीट्रायल में लगाने, उनके निस्तारण किये जाने, नोटिस तामीला के संबंध में व अधिकतम लोगों के सहभागिता के बारे में विचार विमर्श किया गया।
अपर जिला जज की बैठक में शाखा प्रबन्धकों द्वारा अवगत कराया गया कि अबतक कुल 5000 मामले राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत किये जा चुके हैं। अभी और मामले राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नियत कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं