जमींन पर अवैध कब्जा करने वाले जाएंगे जेल।

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ग्वालियर।29 अगस्त (सीएनआई ब्यूरो) कलेक्टर डाॅ0 संजय गोयल ने राजस्व अधिकारियों की कलेक्ट्रेट के सभागार में हुई बैठक में कहा कि निजी एवं सरकारी जमींन पर जबरन बेजा कब्जा करने वालों को धारा 111 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुचलके भरवाएं, इसके बाद भी यदि जमींन अतिक्रमण मुक्त नहीं होती तो संबंधित को सिविल जेल भेजने की कार्यवाही करें। राजस्व न्यायालयों में विचाराधीन निजी एवं सरकारी जमींन पर अतिक्रमण से संबंधित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देष दिया कि अतिक्रमण साबित होने पर न्यायालयीन आदेष के जरिये, पहले संबंधित अतिक्रामक को निर्धारित समयसीमा में अतिक्रमण हटाने के लिये कहें, उसके बाद भी वह आदेष का पालन नहीं करता है तो बल पूर्वक बेदखली की कार्यवाही की जाये। सरकारी जमींन पर बेजा कब्जे से संबंधित 255 प्रकरण तथा निजी भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित 66 प्रकरण राजस्व न्यायालयों द्वारा निराकृत किये गये हैं। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत टी-इलैया राजा एवं अपर कलेक्टर षिवराज वर्मा व तरूण भट्नागर सहित जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी मौजूद थे। साथ ही कलेक्टर ने बैठक में निर्देष दिये कि सीमांकन, बटांकन व नामांकन प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाएं, लोकसेवा केन्द्रों पर एसडीएम व्यक्तिगत रूप से जाति प्रमाण पत्रों के आवेदनों का निराकरण करें तथा गांवों के विकास के लिये मिली धनराषि वापिस न करने वाले पूर्व सरपंचों और पंचायत सचिवों की सम्पत्ति कुर्क कर उनसे बसूली की कार्यवाही की जाये तथा भू-राजस्व बसूली, नजूल डायवर्सन, पंचायत उपकर, शाला कर, अर्थदंड और बैंक बसूली में तेजी लाने पर जोर दिया।col gwl sanjay goyal 1