दो साल साधारण कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई

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इन्दोरा 17 अक्टूबर (गगन) शनिवार को अवैध शराब मामले में सुनाए गए एक अहम फैसले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौरा निरंजन सिंह की अदालत द्वारा कथित आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल साधारण कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई। मामले के संदर्भ में जानकारी देते हुए सहायक जिला न्यायवादी सोहम कौशल ने बताया कि एक जनवरी 2009 को पुलिस जब ढांगू नामक स्थान पर गश्त कर रही थी तो सामने से गोशा पुत्र ज्ञान चंद निवासी माजरा तहसील इंदौरा एक कैनी लेकर जा रहा था एवं पुलिस को देखते ही उसने भागना शुरू कर दिया जिस पर पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस जवानों ने उसका पीछा करते हुए उसे दबोच लिया तथा उससे कैनी में 5 हजार मि. ली. अवैध शराब देसी लाहण बरामद की जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। अदालत में 27 जुलाई 2009 को सुनवाई हेतु मामला पेश किया गया। लगभग 6 साल से भी अधिक चले इस मुकद्दमें में अभियोजन पक्ष की तरफ से 7 गवाह अदालत में पेश किए गए एवं गवाहों के साक्ष्यों व पर्याप्त प्रमाणों के आधार पर आज माननीय अदालत ने दोष सिद्ध होने पर उक्त दोषी को यह सजा सुनाई।