पराळी को आग लगाने वाले 8 के खि़लाफ़ चालान: डिप्टी कमिशनर

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बरनाला,28 अक्टूबर अखिलेश बंसल/विपन गुप्ता।) जि़ला प्रशासन की ओर से धान की नाड़ को आग लगाने वाले 8 किसानों के चालान किए गए हैं। यह पुष्टि डिप्टी कमिशनर श्री घणश्याम थोरी ने की है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एसडीओ परवीन आहूजा के नेतृत्व में टीम द्वारा किये गए सर्वे एवं उनके पास पहुंची शिकायतों के
आधार पर चालान काटे गए हैं।
डिप्टी कमिशनर श्री थोरी ने बताया कि धान की पराळी को आग लगाने वाले 8 किसानों में गाँव खुड्डीकलां, कोटदूना और धनौला के 1-1 किसान हैं, गाँव कालेके के 3 किसान शामिल हैं। जिनके खिलाफ 2500 रुपए का चालान किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाले और माननीय सुप्रीम कोर्ट व माननीय हाई कोर्ट के बार बार आदेश-निर्देश दिए जाते रहे हैं।
श्री थोरी ने कहा कि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नयी दिल्ली की तरफ से धान की पराळी साडऩे पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है और उल्लंघना करने वाले किसानों को 1-2 एकड़ के लिए 2500 रुपए, 2 से 5 एकड़ के लिए 5000 रुपए और 5 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्रफल में धान की पराळी को आग लगाने
और 15 हज़ार रुपए तक जुर्माना का प्रावधान है। आदेशों की उलंघना करने वालों खि़लाफ़ जि़ला प्रशासन द्वारा सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
डीसी थोरी ने बताया कि खेतों में धान के नाड़ी को आग लगाने साथ वातावर्ण प्रदूषण होने साथ-साथ ज़मीन की उपजाऊ शक्ति घटती है और ज़मीन की ऊपरी सतह आग से जलने कारण इसमें फसलों के लिए मौजूद कई लाभदायक जीवाणु भी मर जाते हैं। धान की पराळी को आग लगाने पर उठते धुएं से सडक़ों से गुजरते अनेकों वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। डीसी थोरी ने अपील की है कि सरकार की हिदायतों की इन-बिन पालना करना सभी किसान भाईयों का नैतिक फर्ज बनता है।