मंत्री आज़म खा के इसारे पर पुलिस प्रशासन करा सकती है मेरी हत्या :- ज्ञानेन्द्र तिवारी

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सुल्तानपुर 15 जुलाई धर्मेन्द्र कुमार
सुल्तानपुर,एक खबरिया चैनल के पत्रकार ज्ञानेन्द्र तिवारी मुख्य न्यायधीश हाई कोर्ट खंड पीठ लखनऊ को १ शिकायती पत्र भेजा है जिसमे माननीय न्यायधीश से अनुरोध किया गया है कि २१/०८/ २०१४ को माननीय उच्च न्यायलय के आदेशानुसार शास्त्र लाइसेंस निस्तारण का आदेश पारित किया गया था जिसको जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियो से पत्रकार ज्ञानेन्द्र तिवारी के जीवन भय आख्या के रिपोर्ट तलब की । जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने दिनांक २३/०३/२०१५ ,२२/०४/२०१५ ,१९/०५/२०१५ व् २/०६/ २०१५ को पत्रांक संख्या ६८०/आयुध के तहत ४ बार पत्र भेज कर रिपोर्ट आंख्या तलब की। लेकिन डीएम के आदेशो पर चौकी इंचार्ज निराला नगर सचिन राठी भारी पड़ते दिख रहे है । जो कि अभी तक जाँच आंख्या डीएम कार्यालय को नहीं प्रेषित की । विदित को कि १९/०२/२०१३ की रात्रि में पत्रकार पर जानलेवा हमला भी हो चूका है । जिसकी अपराध संख्या २५५/१३ धारा ३०७,५०७ ,आई पीसी है । जो कि जनपदीय न्यायलय में विचाराधीन है । वर्तमान में नगर विकास मंत्री आज़म खा के खिलाफ एसीजेएम-५, के कोर्ट में देश द्रोह का एक परिवाद कर रखा है । वही पत्रकार के ऊपर हमले के बाद तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के आदेश पर मई २०१३ में २ शस्त्र पुलिस कर्मी उपलब्ध कराये गए थे । वही उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए पत्रकार ने कहा है कि मंत्री द्वारा मेरी हत्या कराई जा सकती है व् जिला पुलिस प्रशासन के अधिकारी व् चौकी इंचार्ज की संलिप्तता झुठलाई नहीं जा सकती है। वही पत्र में लिखा गया है कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधिक्षक सुल्तानपुर,क्षेत्राधिकारी नगर,चौकी इंचार्ज निराला नगर को गैर जनपद स्थानांतरण की बात कही गई है । साथ ही साथ जिलाधिकारी सुल्तानपुर को धन्यबाद ज्ञापित किया है