पटना :30 दिसम्बर (सौरभ कुमार ) नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी का ऐलान करने के बाद धुम्रपान को बैन करने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर पटना जिले को बुधवार से ‘स्मोकिंग फ्री’ घोषित कर दिया गया. इस आदेश के साथ ही पटना जिले में धुम्रपान करना दंडनीय अपराध हो गया है. प्रशासन का यह आदेश सरकारी और निजी दोनों दफ्तरों में मान्य होगा. सरकार द्वारा जारी किये गए इस आदेश पर राजधानी पटना के प्रसिद्ध दन्त चिकित्सक सह स्वयंसेवी संस्था जागरूकता के निदेशक डॉ, धर्मेन्द्र कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त की है.आपको हम यहाँ बताते चले की डॉ. धर्मेन्द्र कुमार पिछले दस वर्षो से नशाखोरी के खिलाफ बिहार में जंग छेड़ चुके है. उन्ही की पहल पर बिहार सरकार द्वारा पुरे बिहार में तम्बाकू , गुटका और अन्य नशीली वस्तुओ की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था. अबकी बार बिहार सरकार द्वारा पटना जिले को ‘स्मोकिंग फ्री’ जिला घोषित कर दिया गया है. वे कहते है की उन्हें अब लगता है की उनकी मेहनत अब धीरे धीरे रंग लाने लगी है. उन्होंने ने कहा कि जिले को धुम्रपान मुक्त बनाने के लिए प्रशासन सख्ती बरतेगी साथ ही साथ जागरूकता स्वयंसेवी संस्था द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को धुम्रपान नहीं करने के लिए प्रेरित करेगी. जागरूकता अभियान में लोगों को धुम्रपान के नुकसान भी बताए जाएंगे.इससे पहले बिहार के मधेपुरा जिले को ‘स्मोकिंग फ्री’ क्षेत्र घोषित किया जा चुका है. डीएम मोहम्मद सोहेल के आदेश पर मधेपुरा में धुम्रपान को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है. इसके अलावा मुंगेर, लखीसराय और वैशाली भी स्मोक फ्री जिले घोषित हो चुके हैं. हालांकि प्रशासन की ओर से जारी इस आदेश में यह नहीं बताया गया है कि आखिर धुम्रपान करने वालों पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा. राजस्थान में धुम्रपान प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसा करते पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया जाता है.
पटना :30 दिसम्बर (सौरभ कुमार ) नीतीश सरकार ने बिहार में शराबबंदी का ऐलान करने के बाद धुम्रपान को बैन करने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर पटना जिले को बुधवार से ‘स्मोकिंग फ्री’ घोषित कर दिया गया. इस आदेश के साथ ही पटना जिले में धुम्रपान करना दंडनीय अपराध हो गया है. प्रशासन का यह आदेश सरकारी और निजी दोनों दफ्तरों में मान्य होगा. सरकार द्वारा जारी किये गए इस आदेश पर राजधानी पटना के प्रसिद्ध दन्त चिकित्सक सह स्वयंसेवी संस्था जागरूकता के निदेशक डॉ, धर्मेन्द्र कुमार ने प्रसन्नता व्यक्त की है.आपको हम यहाँ बताते चले की डॉ. धर्मेन्द्र कुमार पिछले दस वर्षो से नशाखोरी के खिलाफ बिहार में जंग छेड़ चुके है. उन्ही की पहल पर बिहार सरकार द्वारा पुरे बिहार में तम्बाकू , गुटका और अन्य नशीली वस्तुओ की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था. अबकी बार बिहार सरकार द्वारा पटना जिले को ‘स्मोकिंग फ्री’ जिला घोषित कर दिया गया है. वे कहते है की उन्हें अब लगता है की उनकी मेहनत अब धीरे धीरे रंग लाने लगी है. उन्होंने ने कहा कि जिले को धुम्रपान मुक्त बनाने के लिए प्रशासन सख्ती बरतेगी साथ ही साथ जागरूकता स्वयंसेवी संस्था द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को धुम्रपान नहीं करने के लिए प्रेरित करेगी. जागरूकता अभियान में लोगों को धुम्रपान के नुकसान भी बताए जाएंगे.इससे पहले बिहार के मधेपुरा जिले को ‘स्मोकिंग फ्री’ क्षेत्र घोषित किया जा चुका है. डीएम मोहम्मद सोहेल के आदेश पर मधेपुरा में धुम्रपान को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है. इसके अलावा मुंगेर, लखीसराय और वैशाली भी स्मोक फ्री जिले घोषित हो चुके हैं. हालांकि प्रशासन की ओर से जारी इस आदेश में यह नहीं बताया गया है कि आखिर धुम्रपान करने वालों पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा. राजस्थान में धुम्रपान प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसा करते पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए जुर्माना लगाया जाता है.