रजनी गुप्ता मामले में पानीपत पुलिस तुरन्त मुकदमा दर्ज करे;–मा. अ. आ. आदेश

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रजनी गुप्ता मामले में पानीपत पुलिस तुरन्त मुकदमा दर्ज करे;–मा. अ. आ. आदेश

चंडीगढ़ -24 नवंबर –मोनिका शर्मा /करण शर्मा /एनके धीमान ;—-
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वीरेन्द्र जैन ,सदस्य एच एस भल्ला व् जे एस अहलावत ने पानीपत पुलिस को जारी किये आदेशों में कहा है की आकाशवाणी की जाली मुहर तैयार कर हरियाणा सरकार से 8 वर्ष तक मान्यता लेने के प्रमाणित हो चुके मामले में पानीपत पुलिस तुरन्त मुकदमा दर्ज कर उचित कार्यवाही करके 7 जनवरी से पूर्व कमीशन को रिपोर्ट दे ,चंडीगढ़ पुलिस जब पूर्ण जांच कर ज्यूरिडिक्शन के मामले में पानीपत पुलिस को लिख चुकी है तो क्यों हो देरी हो रही है। इस मामले में अगर जांच अधिकारी ने संतोष पूर्ण कार्यवाही न की तो एस पी पानीपत को तलब किया जायेगा,
रजनी गुप्ता पर है आरोप की उसने आकाशवाणी चंडीगढ़ की जाली मुहर तैयार कर हरियाणा सरकार से मान्यता करवाई थी ।
आर टी आई से निकले कागजो के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने जांच की थी ,फर्जी मुहर का मामला प्रमाणित होने पर चंडीगढ़ पुलिस ने विस्तृत जांच कर कार्यवाही के लिए पानीपत पुलिस को लिखा था । पानीपत पुलिस द्वारा कार्यवाही न होने पर मानवा अधिकार ने आदेश जारी किये हैं । अपराध प्रमाणित होने के बावजूद कार्यवाही में हो रहे विलम्ब को मध्य नजर शिकायत कर्त्ता ने मानवाधिकार आयोग हरियाणा में शिकायत की थी की रजनी गुप्ता ने 17 -11 -2005 को उसके द्वारा हस्ताश्रित पत्र राजीव खोसला सयुंक्त निदेशक प्रेस ,लोक संपर्क विभाग हरियाणा चंडीगढ़ को दिया ,जिसमे वर्णित है की वह 2004 से आकाशवाणी चंडीगढ़ के लिए सवांददाता के रूप में कार्यरत है ,उसे मान्यता दी जाए | रजनी गुप्ता द्वारा हरियाणा लोक संपर्क विभाग का मान्यता लेने के लिए भरा फॉर्म सलंग्न, पृष्ठ 9 पर एडिटर के हस्ताक्षर के स्थान-चंडीगढ़ पर जो हस्ताक्षर है व् मुहर हैं ,दिनांक 22 जुलाई 2005 अंकित है -आर टी आई के अनुसार वह जाली हैं व् फर्जीवाड़ा आकाशवाणी ,चंडीगढ़ द्वारा आर टी आई में दिनाक 17 -5 -2013 ,क्रमांक -22 ( 1 )/2012 /आर टी आई /पी – 11 /224 जो केंद्राध्यक्ष व् कार्क्रम अधिशाषी अधिकारी भूपेंद्र सिंह के द्वारा हस्ताक्षररित है –के अनुसार प्रमाणित है । रजनी गुप्ता ने इसी फर्ज़ीवाड़े का लाभ उठा कर 23-11-2005 से 31 -12 -2012 तक मान्यता प्राप्त पत्रकार का लाभ हरियाणा सरकार व् हरियाणा लोक संपर्क विभाग द्वारा उठाया है ।
चंडीगढ़ पुलिस द्वारा पूर्ण जांच कर सी आर पी सी -91 में विभागों से रेकॉर्ड तजदीक करके आकाशवाणी ,चंडीगढ़ के साथ किये इस फर्ज़ीवाड़े में रजनी गुप्ता के खिलाफ आकाशवाणी ,चंडीगढ़ को हेराफेरी ,जालसाज़ी ,आकाशवाणी केंद्र की जाली मुहर तैयार करने ,आकाशवाणी केंद्र के अधिकारिओं के जाली हस्ताक्षर करने के मामले को ज्यूरिडिकशन को आधार मान कर पानीपत एस पी को –कार्यवाही के लिए भेजा गया था , जबकि जाली दस्तावेज एग्जीक्यूट कर 8 वर्ष लाभ अर्जित किया गया है ।
हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वीरेन्द्र जैन ,सदस्य एच एस भल्ला व् जे एस अहलावत ने एक अन्य मामले में पानीपत पुलिस को जारी आदेशों में महिलाओं के लिए बने कानूनो का दुरुप्रयोग करने पर ब्लेकमेलिंग की धारायों व् अन्य उचित क़ानूनी प्रक्रियायों में 7 जनवरी तक पानीपत की प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता पर कानूनी कार्यवाही कर रिपोर्ट मांगी है । अगर 7 जनवरी तक अगर जांच अधिकारी ने संतोष पूर्ण कार्यवाही न की तो एस पी पानीपत को किया तलब किया जायेगा ।
रजनी गुप्ता इससे पहले भी अपने पिता की मौत के बाद पंचकुला सैक्टर 21 में स्थित प्लाट नंबर 1292 पी की कथित जाली विल तैयार कर किये फर्जीवाड़े के मामले पंचकुला के थाना 5 में मुकदमा नंबर 361 , 11 अगस्त 2014 को ऍफ़ एस एल मधुबन की रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा प्रमाणित होने के आधार पर नामजद है व् इसकी अंतरिम जमानत पर 26 नवंबर को पंजाब व् हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई होगी ।रजनी गुप्ता को प्रोटेक्शन अधिकारी से भी हटा चूका है महिला व् बाल कल्याण विभाग –हाई कोर्ट में जवाब दाखिल कर विभाग ने स्टे हटाने की मांग रखी –हरियाणा सरकार व् महिला व् बाल कल्याण विभाग हरियाणा के अत्तिरिक्त निर्देशक महावीर सिंह ने पंजाब व् हरियाणा हाई कोर्ट में जस्टिस दया चौधरी की अदालत में दिए रिप्लाई में लिखित रूप से माननीय हाई कोर्ट में अनुरोध किया है कीपानीपत की प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने हरियाणा व् पंजाब हाई कोर्ट में गलत तथ्य पेश कर स्टे प्राप्त किया है ,महिला व बाल कल्याण विभाग ने रजनी गुप्ता की परफॉर्मेंस निल होने व् विभाग से किये अनुबंध की शर्त्तों की अनदेखी कर प्रसार भारती ,आकाशवाणी ,दूरदर्शन में काम कर प्रतिमाह धन अर्जित कर गिल्टी होल्ड किये जाने पर निकाला है । महिला व् बाल कल्याण विभाग हरियाणा के अनुबंध की शर्त्तों 5 व् 7 के तहत रजनी गुप्ता को नौकरी से हटाया गया है ।रजनी गुप्ता ने आज तक बार कौंसिल ऑफ पंजाब ,हरियाणा व् चंडीगढ़ में वकालत का भी लाइसेंस जमा नही करवाया गया है ।उल्लेखनीय है कि रजनी गुप्ता का बतौर वकील लाईसेंस पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल ने 28 दिसम्बर, 2013 को 5 साल के लिए निलंबित है। रजनी गुप्ता को महिला व बाल कल्याण विभाग में प्रोटेक्शन आफिसर की नौकरी 2008 में मिली थी। विभाग के साथ किए अनुबंध के आधार पर रजनी गुप्ता किसी अन्य सरकारी या निजी विभाग में पूर्णकालिक व अंशकालिक कार्य करके आय के स्त्रोत नहीं जुटा सकती थी।