अशोकनगर।गुना 30 जून।
चर्चित ईसागढ़ जनपद अध्यक्ष दिलीप रघुवंशी के हत्याकांड में गुना
न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
है। इसके साथ ही मामले में नौ आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वहीं
हत्याकांड का एक आरोपी अभी फरार है। जिस समय आज न्यायालय में इस चर्चित
हत्याकांड का फैसला सुनाया जाना था, उस समय न्यायालय परिसर को पूरी तरह
पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसको लेकर शहर में भी सरगर्मी का
माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि करीब तीन साल पहले ईसागढ़ जनपद अध्यक्ष
दिलीप रघुवंशी की 14 अगस्त 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह
जगदीश कालोनी में अपने चाचा दिनेश सिंह रघुवंशी के साथ एक दुकान पर बैठे
हुए थे। मामले में उनके चाचा दिनेश सिंह रघुवंशी भी घायल हुए थे। इस
मामले में पुलिस ने कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसको लेकर
प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। इस मामले में लंबी सुनवाई के उपरांत आज
दो प्रमुख आरोपियों अभिषेक हाड़ा और रंजीत रघुवंशी को आजीवन कारावास की
सजा सुनाई गई। वहीं कल्लू, सुरेंद्र जाट, अर्चित, राम रघुवंशी, नूर
मियां, विक्रम हाड़ा, सुमित रघुवंशी, आशीष रघुवंशी, विजय रघुवंशी, रामू
वाल्मीक, बंटी रघुवंशी को बरी किया गया है। एक आरोपी चंद्रभान यादव
फिलहाल फरार है।
अशोकनगर।गुना 30 जून।
चर्चित ईसागढ़ जनपद अध्यक्ष दिलीप रघुवंशी के हत्याकांड में गुना
न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
है। इसके साथ ही मामले में नौ आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वहीं
हत्याकांड का एक आरोपी अभी फरार है। जिस समय आज न्यायालय में इस चर्चित
हत्याकांड का फैसला सुनाया जाना था, उस समय न्यायालय परिसर को पूरी तरह
पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसको लेकर शहर में भी सरगर्मी का
माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि करीब तीन साल पहले ईसागढ़ जनपद अध्यक्ष
दिलीप रघुवंशी की 14 अगस्त 2013 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह
जगदीश कालोनी में अपने चाचा दिनेश सिंह रघुवंशी के साथ एक दुकान पर बैठे
हुए थे। मामले में उनके चाचा दिनेश सिंह रघुवंशी भी घायल हुए थे। इस
मामले में पुलिस ने कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसको लेकर
प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। इस मामले में लंबी सुनवाई के उपरांत आज
दो प्रमुख आरोपियों अभिषेक हाड़ा और रंजीत रघुवंशी को आजीवन कारावास की
सजा सुनाई गई। वहीं कल्लू, सुरेंद्र जाट, अर्चित, राम रघुवंशी, नूर
मियां, विक्रम हाड़ा, सुमित रघुवंशी, आशीष रघुवंशी, विजय रघुवंशी, रामू
वाल्मीक, बंटी रघुवंशी को बरी किया गया है। एक आरोपी चंद्रभान यादव
फिलहाल फरार है।