जिला फरीदकोट में डी.सी. की तरफ से सड़को पर बिना मंजूरी समारोह करने पर पाबन्दी के आदेश जारी

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फरीदकोट 15 सितम्बर (मक्खन सिंह) जिला मैजिसट्रेट फरीदकोट ने फौजदारी दंड संघता 1973 की धारा 144 के अधीन अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आदेश जारी किया है कि जिला फरीदकोट में कोई भी व्यक्ति संबंधित उप मंडल मैजिसट्रेट की प्रवानगी लिए बिना गली, मुहला, बाजारों के आम रसतियों में और पब्लिक क्षेत्रों पर शमियाना लगा कर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम व् जलसे इत्यादि नहीं कर सकेगा , शाम सूरज डूबने से लेकर सुबह सूरज चढ़ने तक गऊवंश की इधर उधर ले जाने पर भी पाबंदी के आदेश जारी किए हैं और जिन लोगों ने गऊवंश रखे हुए हैं उनको पशु पालन विभाग के पास रजिस्टर्ड करवाने के हुकम भी दिए हैं जिले के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति सरकारी सड़क की जमीन पर नाजाईज़ कबजा नहीं कर सकेगा और जनतक क्षेत्रों पर पाँच से अधिक व्यक्तियों के इक्टठे होने नारेबाजी जलसे जलूस धरना प्रदर्शन व् जनतक क्षेत्रों पर मीटिंग करने पर पाबंदी लगा दी है , विशेष हालात में समय लिखती आवेदन पर उप मंडल मैजिसट्रेट से लिखती प्रवानगी लेकर पब्लिक मीटिंग की जा सकती हैं और धार्मिक जलूस व् अन्य कार्यकम को शर्तो के अनुसार परवानगी दी जा सकती है और साथ ही शादी व् समाजिक समारोह , में हवाई फायर करने पर भी पाबंदी के हुकम जारी किए हैं यह सभी हुकम 5 नवंबर 2015 तक जारी रहेंगे