ग्वालियर।29 अगस्त (सीएनआई ब्यूरो) उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहित 5 लोगों के खिलाफ चल रहे मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के मामले में परिवादी एड्वोकेट अवधेष ंिसंह तोमर के आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुजय पाल ने कहा कि एडीजी कोर्ट द्वारा राहुल गांधी व अन्य को बुलाये बिना प्रकरण को अंतिम तर्क के लिये रखे जाने का आदेष देकर कोई त्रुटि नहीं की है। अंतिम बहष में राहुल गांधी की ओर से दिल्ली से आये एड्वोकेट केसी मित्तल तथा विनोद शर्मा एवं इंका नेता अषोक सिंह की ओर से विनोद भारद्वाज एड्वोकेट ने पैरवी की।
ग्वालियर।29 अगस्त (सीएनआई ब्यूरो) उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहित 5 लोगों के खिलाफ चल रहे मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के मामले में परिवादी एड्वोकेट अवधेष ंिसंह तोमर के आवेदन को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सुजय पाल ने कहा कि एडीजी कोर्ट द्वारा राहुल गांधी व अन्य को बुलाये बिना प्रकरण को अंतिम तर्क के लिये रखे जाने का आदेष देकर कोई त्रुटि नहीं की है। अंतिम बहष में राहुल गांधी की ओर से दिल्ली से आये एड्वोकेट केसी मित्तल तथा विनोद शर्मा एवं इंका नेता अषोक सिंह की ओर से विनोद भारद्वाज एड्वोकेट ने पैरवी की।